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Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

 

अध्याय I : प्रारंभिक (PRELIMINARY)

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

  • इस अधिनियम का नाम Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 है।

  • अधिनियम संख्या: 35 of 2009

  • स्वीकृति की तिथि: 26 अगस्त 2009

  • प्रवर्तन तिथि: 1 अप्रैल 2010 (अधिसूचना S.O. 428(E), 16 फरवरी 2010)

  • विस्तार: संपूर्ण भारत

    • जम्मू-कश्मीर को बाहर रखने वाले शब्द 2019 में हटाए गए

  • अपवाद (2012 संशोधन):

    • मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान इस अधिनियम से बाहर

  • संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अधिकार लागू


धारा 2 : परिभाषाएँ (Definitions) – अत्यंत महत्वपूर्ण

  • Child (बालक): 6 से 14 वर्ष

  • Elementary Education: कक्षा 1 से 8

  • Capitation Fee: निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धन/दान

  • Appropriate Government:

    • केंद्रीय विद्यालय / केंद्र शासित प्रदेश → केंद्र सरकार

    • अन्य विद्यालय → राज्य सरकार

  • Weaker Section:

    • सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता के बच्चे

  • Disadvantaged Group:

    • SC, ST, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे

  • Child with Disability (2012 संशोधन):

    • PwD Act 1995

    • National Trust Act 1999 (Autism, CP, MR, Multiple & Severe Disabilities)

  • School के प्रकार (4 प्रकार):

    1. सरकारी विद्यालय

    2. सहायता प्राप्त विद्यालय

    3. निर्दिष्ट श्रेणी (KV, NV, Sainik)

    4. अनुदान रहित निजी विद्यालय

  • Screening Procedure: प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया (random को छोड़कर)


अध्याय II : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

धारा 3 : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

  • 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का अधिकार

  • पड़ोस के विद्यालय में कक्षा 8 तक शिक्षा

  • कोई शुल्क नहीं:

    • फीस, पुस्तक, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क आदि

  • दिव्यांग बच्चों के अधिकार (2012):

    • समान अधिकार

    • Severe/Multiple disability में Home-Based Education का विकल्प


धारा 4 : आयु के अनुरूप प्रवेश (Age Appropriate Admission)

  • जो बच्चे:

    • कभी स्कूल नहीं गए

    • पढ़ाई अधूरी छोड़ दी

  • उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश

  • विशेष प्रशिक्षण (Special Training) अनिवार्य

  • 14 वर्ष के बाद भी कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा


धारा 5 : स्थानांतरण का अधिकार

  • विद्यालय में कक्षा 8 तक व्यवस्था न हो → Transfer का अधिकार

  • TC में देरी → प्रवेश रोका नहीं जा सकता

  • TC में देरी पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई


अध्याय III : सरकार, स्थानीय निकाय एवं अभिभावकों के कर्तव्य

धारा 6 : विद्यालय की स्थापना

  • अधिनियम प्रारंभ से 3 वर्ष के भीतर

  • पड़ोस के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य


धारा 7 : वित्तीय उत्तरदायित्व

  • केंद्र + राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी

  • केंद्र:

    • व्यय का अनुमान

    • अनुदान (Grant-in-Aid)

    • Finance Commission (Article 280) को संदर्भ

  • राज्य:

    • केंद्र सहायता के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी राज्य की


धारा 8 : राज्य सरकार के कर्तव्य

  • निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा

  • पड़ोस विद्यालय की उपलब्धता

  • भेदभाव निषेध

  • भवन, शिक्षक, उपकरण

  • गुणवत्ता शिक्षा (Schedule अनुसार)

  • शिक्षक प्रशिक्षण

  • राजस्थान संशोधन 2017:

    • Class-appropriate learning level सुनिश्चित करना


धारा 9 : स्थानीय निकाय के कर्तव्य

  • 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड

  • प्रवासी बच्चों का प्रवेश

  • शैक्षणिक कैलेंडर तय करना

  • विद्यालयों की निगरानी


धारा 10 : अभिभावकों का कर्तव्य

  • बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराना


धारा 11 : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

  • 3–6 वर्ष के बच्चों हेतु ECCE

  • “may make arrangements” (अनिवार्य नहीं, लेकिन नीति-दिशा)


अध्याय IV : विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ

धारा 12 : 25% आरक्षण (EWS/DG)

  • निजी अनुदान-रहित विद्यालय:

    • कक्षा 1 में 25% सीटें

  • Reimbursement:

    • राज्य के प्रति-बच्चा खर्च तक

  • भूमि/भवन रियायत मिली हो → Reimbursement नहीं


धारा 13 : Capitation Fee व Screening निषिद्ध

  • Capitation Fee:

    • जुर्माना = 10 गुना

  • Screening:

    • ₹25,000 (पहली बार)

    • ₹50,000 (हर बार)


धारा 14–15 : आयु प्रमाण एवं प्रवेश

  • जन्म प्रमाणपत्र न हो → प्रवेश से इनकार नहीं

  • विलंबित प्रवेश की अनुमति


धारा 16 : परीक्षा एवं रोके जाने का प्रावधान (2019 संशोधन)

  • कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा

  • असफल → 2 माह में पुनः परीक्षा

  • पुनः असफल → राज्य चाहे तो रोक सकता है

  • निष्कासन पूर्णतः निषिद्ध


धारा 17 : शारीरिक/मानसिक दंड निषेध

  • उल्लंघन → सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई


धारा 18–19 : मान्यता (Recognition)

  • बिना मान्यता विद्यालय:

    • जुर्माना ₹1,00,000

    • प्रतिदिन ₹10,000

  • 3 वर्ष में मानक पूरे न किए → मान्यता रद्द


धारा 21–22 : School Management Committee (SMC)

  • 75% अभिभावक

  • 50% महिलाएँ

  • कार्य:

    • विद्यालय निगरानी

    • School Development Plan

    • अनुदान की निगरानी

  • अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त → सलाहकार भूमिका


धारा 23–24 : शिक्षक योग्यता व कर्तव्य

  • NCTE द्वारा न्यूनतम योग्यता

  • 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक:

    • 2017 संशोधन → 4 वर्ष में योग्यता

  • कर्तव्य:

    • नियमितता

    • पाठ्यक्रम पूर्ण करना

    • CCE

    • अभिभावक बैठक


धारा 25–28 : PTR एवं निषेध

  • PTR:

    • प्राथमिक: अधिकतम 40:1

    • उच्च प्राथमिक: 35:1

  • गैर-शैक्षणिक कार्य:

    • केवल जनगणना, चुनाव, आपदा

  • निजी ट्यूशन पूर्णतः निषिद्ध


अध्याय V : पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन

धारा 29 : Curriculum

  • बाल-केंद्रित

  • मातृभाषा में शिक्षा

  • भय-मुक्त वातावरण

  • Continuous & Comprehensive Evaluation


धारा 30 : बोर्ड परीक्षा निषेध

  • कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं

  • पूर्णता प्रमाणपत्र अनिवार्य


अध्याय VI : बाल अधिकार संरक्षण

धारा 31–32

  • NCPCR / SCPCR निगरानी

  • शिकायत:

    • स्थानीय निकाय → 3 माह

    • अपील → SCPCR


अध्याय VII : विविध

धारा 33–34 : सलाहकार परिषद

  • राष्ट्रीय/राज्य स्तर

  • अधिकतम 15 सदस्य

धारा 35–39

  • दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति

  • सद्भावना में किए गए कार्यों पर संरक्षण

  • 2012 संशोधन:

    • 3 वर्ष तक कठिनाई निवारण शक्ति


महत्वपूर्ण

शिक्षक संख्या (Primary)

  • 60 तक → 2 शिक्षक

  • 61–90 → 3

  • 91–120 → 4

  • 121–200 → 5

  • 200+ → 5 + Head Teacher

कार्य दिवस

  • कक्षा 1–5: 200 दिन | 800 घंटे

  • कक्षा 6–8: 220 दिन | 1000 घंटे

भवन

  • All-weather

  • Separate toilets

  • Drinking water

  • Kitchen (MDM)

  • Playground

  • Boundary wall

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