अध्याय I : प्रारंभिक (PRELIMINARY)
धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
-
इस अधिनियम का नाम Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 है।
-
अधिनियम संख्या: 35 of 2009
-
स्वीकृति की तिथि: 26 अगस्त 2009
-
प्रवर्तन तिथि: 1 अप्रैल 2010 (अधिसूचना S.O. 428(E), 16 फरवरी 2010)
-
विस्तार: संपूर्ण भारत
-
जम्मू-कश्मीर को बाहर रखने वाले शब्द 2019 में हटाए गए
-
-
अपवाद (2012 संशोधन):
-
मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान इस अधिनियम से बाहर
-
-
संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अधिकार लागू
धारा 2 : परिभाषाएँ (Definitions) – अत्यंत महत्वपूर्ण
-
Child (बालक): 6 से 14 वर्ष
-
Elementary Education: कक्षा 1 से 8
-
Capitation Fee: निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धन/दान
-
Appropriate Government:
-
केंद्रीय विद्यालय / केंद्र शासित प्रदेश → केंद्र सरकार
-
अन्य विद्यालय → राज्य सरकार
-
-
Weaker Section:
-
सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता के बच्चे
-
-
Disadvantaged Group:
-
SC, ST, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे
-
-
Child with Disability (2012 संशोधन):
-
PwD Act 1995
-
National Trust Act 1999 (Autism, CP, MR, Multiple & Severe Disabilities)
-
-
School के प्रकार (4 प्रकार):
-
सरकारी विद्यालय
-
सहायता प्राप्त विद्यालय
-
निर्दिष्ट श्रेणी (KV, NV, Sainik)
-
अनुदान रहित निजी विद्यालय
-
-
Screening Procedure: प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया (random को छोड़कर)
अध्याय II : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
धारा 3 : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
-
6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का अधिकार
-
पड़ोस के विद्यालय में कक्षा 8 तक शिक्षा
-
कोई शुल्क नहीं:
-
फीस, पुस्तक, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क आदि
-
-
दिव्यांग बच्चों के अधिकार (2012):
-
समान अधिकार
-
Severe/Multiple disability में Home-Based Education का विकल्प
-
धारा 4 : आयु के अनुरूप प्रवेश (Age Appropriate Admission)
-
जो बच्चे:
-
कभी स्कूल नहीं गए
-
पढ़ाई अधूरी छोड़ दी
-
-
उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश
-
विशेष प्रशिक्षण (Special Training) अनिवार्य
-
14 वर्ष के बाद भी कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा
धारा 5 : स्थानांतरण का अधिकार
-
विद्यालय में कक्षा 8 तक व्यवस्था न हो → Transfer का अधिकार
-
TC में देरी → प्रवेश रोका नहीं जा सकता
-
TC में देरी पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
अध्याय III : सरकार, स्थानीय निकाय एवं अभिभावकों के कर्तव्य
धारा 6 : विद्यालय की स्थापना
-
अधिनियम प्रारंभ से 3 वर्ष के भीतर
-
पड़ोस के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य
धारा 7 : वित्तीय उत्तरदायित्व
-
केंद्र + राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी
-
केंद्र:
-
व्यय का अनुमान
-
अनुदान (Grant-in-Aid)
-
Finance Commission (Article 280) को संदर्भ
-
-
राज्य:
-
केंद्र सहायता के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी राज्य की
-
धारा 8 : राज्य सरकार के कर्तव्य
-
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
-
पड़ोस विद्यालय की उपलब्धता
-
भेदभाव निषेध
-
भवन, शिक्षक, उपकरण
-
गुणवत्ता शिक्षा (Schedule अनुसार)
-
शिक्षक प्रशिक्षण
-
राजस्थान संशोधन 2017:
-
Class-appropriate learning level सुनिश्चित करना
-
धारा 9 : स्थानीय निकाय के कर्तव्य
-
14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड
-
प्रवासी बच्चों का प्रवेश
-
शैक्षणिक कैलेंडर तय करना
-
विद्यालयों की निगरानी
धारा 10 : अभिभावकों का कर्तव्य
-
बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराना
धारा 11 : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
-
3–6 वर्ष के बच्चों हेतु ECCE
-
“may make arrangements” (अनिवार्य नहीं, लेकिन नीति-दिशा)
अध्याय IV : विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ
धारा 12 : 25% आरक्षण (EWS/DG)
-
निजी अनुदान-रहित विद्यालय:
-
कक्षा 1 में 25% सीटें
-
-
Reimbursement:
-
राज्य के प्रति-बच्चा खर्च तक
-
-
भूमि/भवन रियायत मिली हो → Reimbursement नहीं
धारा 13 : Capitation Fee व Screening निषिद्ध
-
Capitation Fee:
-
जुर्माना = 10 गुना
-
-
Screening:
-
₹25,000 (पहली बार)
-
₹50,000 (हर बार)
-
धारा 14–15 : आयु प्रमाण एवं प्रवेश
-
जन्म प्रमाणपत्र न हो → प्रवेश से इनकार नहीं
-
विलंबित प्रवेश की अनुमति
धारा 16 : परीक्षा एवं रोके जाने का प्रावधान (2019 संशोधन)
-
कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा
-
असफल → 2 माह में पुनः परीक्षा
-
पुनः असफल → राज्य चाहे तो रोक सकता है
-
निष्कासन पूर्णतः निषिद्ध
धारा 17 : शारीरिक/मानसिक दंड निषेध
-
उल्लंघन → सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई
धारा 18–19 : मान्यता (Recognition)
-
बिना मान्यता विद्यालय:
-
जुर्माना ₹1,00,000
-
प्रतिदिन ₹10,000
-
-
3 वर्ष में मानक पूरे न किए → मान्यता रद्द
धारा 21–22 : School Management Committee (SMC)
-
75% अभिभावक
-
50% महिलाएँ
-
कार्य:
-
विद्यालय निगरानी
-
School Development Plan
-
अनुदान की निगरानी
-
-
अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त → सलाहकार भूमिका
धारा 23–24 : शिक्षक योग्यता व कर्तव्य
-
NCTE द्वारा न्यूनतम योग्यता
-
31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक:
-
2017 संशोधन → 4 वर्ष में योग्यता
-
-
कर्तव्य:
-
नियमितता
-
पाठ्यक्रम पूर्ण करना
-
CCE
-
अभिभावक बैठक
-
धारा 25–28 : PTR एवं निषेध
-
PTR:
-
प्राथमिक: अधिकतम 40:1
-
उच्च प्राथमिक: 35:1
-
-
गैर-शैक्षणिक कार्य:
-
केवल जनगणना, चुनाव, आपदा
-
-
निजी ट्यूशन पूर्णतः निषिद्ध
अध्याय V : पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन
धारा 29 : Curriculum
-
बाल-केंद्रित
-
मातृभाषा में शिक्षा
-
भय-मुक्त वातावरण
-
Continuous & Comprehensive Evaluation
धारा 30 : बोर्ड परीक्षा निषेध
-
कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं
-
पूर्णता प्रमाणपत्र अनिवार्य
अध्याय VI : बाल अधिकार संरक्षण
धारा 31–32
-
NCPCR / SCPCR निगरानी
-
शिकायत:
-
स्थानीय निकाय → 3 माह
-
अपील → SCPCR
-
अध्याय VII : विविध
धारा 33–34 : सलाहकार परिषद
-
राष्ट्रीय/राज्य स्तर
-
अधिकतम 15 सदस्य
धारा 35–39
-
दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति
-
सद्भावना में किए गए कार्यों पर संरक्षण
-
2012 संशोधन:
-
3 वर्ष तक कठिनाई निवारण शक्ति
-
महत्वपूर्ण
शिक्षक संख्या (Primary)
-
60 तक → 2 शिक्षक
-
61–90 → 3
-
91–120 → 4
-
121–200 → 5
-
200+ → 5 + Head Teacher
कार्य दिवस
-
कक्षा 1–5: 200 दिन | 800 घंटे
-
कक्षा 6–8: 220 दिन | 1000 घंटे
भवन
-
All-weather
-
Separate toilets
-
Drinking water
-
Kitchen (MDM)
-
Playground
-
Boundary wall
Comments
Post a Comment